गृह मंत्रालय का मीडिया चैनलों को आदेश, हवाई हमले के सायरन की आवाज का ना करें इस्तेमाल

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गृह मंत्रालय का मीडिया चैनलों को आदेश, हवाई हमले के सायरन की आवाज का ना करें इस्तेमाल

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी मीडिया चैनलों को सिविल डिफेंस एयर रैड सायरन की ध्वनियों का उपयोग न करने की सलाह दी है.

गृह मंत्रालय का मीडिया चैनलों को आदेश

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मीडिया चैनल्स को सिविल डिफेंस एयर रैड सायरन की ध्वनियों का नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसे करने से नागरिकों में सायरन के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकता है.

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जागरूकता अभियानों में ही करें सायरन का इस्तेमाल

गृह मंत्रालय ने कहा केवल सामुदायिक जागरूकता अभियानों के दौरान ही सिविल डिफेंस एयर रैड सायरन की ध्वनियों का उपयोग करें, ताकि नागरिकों में जागरूकता बनी रहे और किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे सही प्रतिक्रिया दे सकें.

ये है मुख्य उद्देश्य

गृह मंत्रालय ने कहा आदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि सायरन को बिना किसी विशेष कारण के बार-बार बजाया जाता है, तो लोग इसे सामान्य समझ सकते हैं और वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इस पर उचित प्रतिक्रिया नहीं दे सकते. इससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है

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