NEET UG 2026 परीक्षा के लिए देहरादून में धारा 163 लागू, जानें क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

खबर शेयर करें -

section-163-imposed-in-selaqui-and-sidcul-dehradun

NEET UG 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल-मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर जारी किया गया है ।

NEET UG 2026 परीक्षा के लिए देहरादून में धारा 163 लागू

अपर जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर भी रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें -  11 विभागो में 4400 पदों पर आ रही है भर्ती, हो जाइए तैयार

परीक्षा केंद्रों के आसपास क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

जारी किये आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, जुलूस, हंगामा या प्रचार-प्रसार की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा लाठी, डंडा, चाकू, तलवार या अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी या अधिकृत कर्मचारी इससे मुक्त रहेंगे।

यह भी पढ़ें -  शव मिलने से मची सनसनी!, संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत

dehradun news

परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न करने वालों पर होगा एक्शन

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, DJ, तेज आवास वाले हॉर्न और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है, ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें -  शादी से इनकार करने पर युवक ने युवती को निजी फोटो वायरल करने की दे रहा है धमकी पुलिस ने की कार्रवाई
Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999