नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर वाहन स्वामी पर तल्लीताल पुलिस ने की कार्यवाही, एफआईआर पंजीकृत

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सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा

 *SSP NAINITAL प्रहलाद मीणा ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ी कार्यवाही की शुरू*
   सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा नाबालिक बच्चों के वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश* दिए गए हैं। 
    इन निर्देशों के *अनुपालन में  डॉ0 जगदीश चंद्र एसपी क्राइम /यातायात नैनीताल के पर्यवेक्षण में तल्लीताल थानाध्यक्ष श्री रमेश बोरा* मय पुलिस टीम *डांट चौराहे पर  चैकिंग के दौरान 02 नाबालिग बच्चे एक टैक्सी स्कूटी पर सवार होकर* मल्लीताल की ओर जा रहे थे। दोनों ने अपनी उम्र 16-16 वर्ष बताई और बताया कि वे इंटर के छात्र हैं। 
  *स्कूटी को ₹500 प्रतिदिन किराए पर* लिया था। *वाहन सीज* किया गया और *₹36,000 का चालान न्यायालय* में किया गया।
  *वाहन स्वामी, कुनाल रैशवाल पुत्र मोहन राम* निवासी बिरला विद्या मंदिर के पास मल्लीताल द्वारा *नाबालिग को वाहन चलाने देने पर इसके विरुद्ध एमवी एक्ट की धारा 199 ए के तहत एफआईआर पंजीकृत* की गई है।  

SSP नैनीताल की अपील
सभी नागरिकों से अपील है कि कृपया नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। यह एक दंडनीय अपराध है और इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जिससे न केवल बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, बल्कि दूसरों की जान भी प्रभावित हो सकती है।

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