मतदान दिवस के लिए रहेगा सार्वजनिक अवकाश -डीएम

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14 फरवरी को मतदान दिवस पर मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि निगोशिएबल संस्टूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत मतदान दिवस पर जिले के अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों ), सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों अर्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कारीगरों, मजदूरों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो व दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक, कोषागार, उपकोषागार भी बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी लोगों से मताधिकार करने की अपील की।

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