गौला नदी के निकासी गेटों के 100 मीटर परिधि में लगी धारा 144, सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही होगी कोई सार्वजनिक सभा

खबर शेयर करें -

परगना हल्द्वानी के अन्तर्गत गौला नदी में खनन एवं खनन की निकासी को लेकर गौला नदी के निकासी गेटों पर असामाजिक तत्वों द्वारा गौला नदी से खनन निकासी में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि परगना हल्द्वानी क्षेत्र के अन्तर्गत गौला नदी के निकासी गेटों में लोगों के एकत्र होने से धरना प्रदर्शन, सामाजिक विद्वेष, विरोध प्रदर्शन तथा शान्ति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त स्थितियों एवं सूचनाओं पर सम्यक विचारोपरान्त मेरा समाधान हो गया है कि विधि एवं व्यवस्था तथा शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

परितोष वर्मा, परगना मजिस्ट्रेट हल्द्वानी जनपद नैनीताल ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परगना हल्द्वानी के अन्तर्गत गौला नदी के समस्त निकासी गेटों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने के उद्देश्य से आमादा लोगों के लिये निम्न निषेधाज्ञा एकपक्षीय रूप से पारित की है।

यह भी पढ़ें -  SC ने हटाया लालढांग–चिल्लरखाल रोड पर लगा स्टे, दो साल बाद खुला रास्ता

परगना हल्द्वानी के गौला नदी के समस्त निकासी गेटों के सीमा क्षेत्र में 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे।
कोई भी व्यक्ति लाठी, डन्डा, बल्लभ एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ उपरोक्त क्षेत्रों के अन्दर नहीं घूमेगा।
कोई भी व्यक्त्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। 5. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि

का वितरण करेगा।

  1. कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नही करेगा जिससे साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता उत्पन्न हो।
यह भी पढ़ें -  बाथरूम में मोबाइल डिवाइस लगाकर महिलाओं की बनाई वीडियो क्लिप. पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास नही

उक्त आदेश इस आशय से निर्गत किये जा रहे है कि शान्ति व्यवस्था / लोक व्यवस्था अथवा आपसी सामंजस्य एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु कोई भी अवांछनीय तत्व, कोई अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्य न कर सके तथा परगना हल्द्वानी क्षेत्रार्न्तगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रह सकें।

यह भी पढ़ें -  भवाली के पास सड़क हादसा एक की मौत।।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक परगना हल्द्वानी के अन्तर्गत गौला नदी के समस्त निकासी गेटों की सीमा क्षेत्र में 100 मीटर की परिधि में लागू होंगे। आदेशों का किसी भी प्रकार उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है ।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad
Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999