उत्तराखंड में SIR का दूसरा चरण शुरू, अपील का भी मिलेगा मौका

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SIR के लिए उत्तराखंड में 167 नए AERO तैनात, उत्तराखंड में SIR
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देहरादून। उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SPECIAL INTENSIVE REVISION) के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम और अन्य जानकारियों ठीक से जांच लें। 

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उत्तराखंड में SIR का दूसरा चरण

उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने गुरुवार को मीडिया सेंटर में बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियों को सही से जांच लें। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in के साथ ही डीईओ / ईआरओ/बीएलओ के स्तर पर भी उपलब्ध कराई गई हैं।

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जारी हो रही नोटिस, देना होगा जवाब

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जिन मतदाता द्वारा दर्ज जानकारी में विसंगति पाई गई या जिन्होंने अपनी जानकारी भरते समय अन्तिम एसआईआर का मैपिंग सम्बंधी विवरण नहीं भरा ऐसे मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को उसका जवाब देने के लिए प्रर्याप्त समय दिया जा रहा है।

मतदाता के दस्तावेज देख रिपोर्ट होगी तैयार

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एईआरओ/ईआरओ द्वारा नोटिस की सुनवाई के लिए बूथ स्तर पर बीएलओ / अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं बीएलओ मतदाता के दस्तावेज देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल अथवा बूथ से नजदीकी स्थानों पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ / ईआरओ को दिए गए हैं।

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जिलाधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं अपील

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फार्म 6,7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील दर्ज कर सकता है। जिलाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लोक प्रतिधित्व अधिनियम के प्रावधान के तहत अपील दर्ज कर सकता है।

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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए करना होगा ये

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं है, वह फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने सम्बंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फार्म 7 आरै 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है

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